बिलासपुर, 23 अक
संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मानिकचौरी (विकासखंड मस्तूरी) के शिक्षक एल.बी. श्री गोटीलाल मार्शल को निलंबित कर दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के पत्र क्रमांक 13222 दिनांक 22 अक्टूबर 2025 के अनुसार, सामाजिक अंकेक्षण के दौरान शासकीय प्राथमिक शाला रहटाटोर में शिक्षक गोटीलाल मार्शल का मदिरापान एवं मासाहार सेवन करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी द्वारा की गई, जिसमें घटना की सत्यता की पुष्टि हुई है।
संयुक्त संचालक ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शिक्षक का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है और इसे गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखा गया है।
आदेश के अनुसार, श्री मार्शल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मस्तूरी नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

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