बिलासपुर। जिले में अवैध बोर खनन और भूजल दोहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर बिलासपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित सभी निजी बोर मशीनों एवं वाहनों को अब पेट्रोल पंपों से डीजल-पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।जारी आदेश में कहा गया है कि पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जिले में बोर खनन एवं बोरिंग कार्य पर पहले से पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इसके बावजूद निजी बोर वाहनों द्वारा लगातार अवैध बोरिंग किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। साथ ही इन वाहनों में अत्यधिक मात्रा में डीजल के उपयोग की भी जानकारी सामने आई है।कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले के किसी भी पेट्रोल पंप संचालक द्वारा निजी बोर मशीन अथवा बोरिंग वाहनों को ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन तथा अवैध निवारण) आदेश 2005 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।इस आदेश की सूचना खाद्य विभाग, अनुविभागीय अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, पुलिस विभाग तथा पेट्रोल पंप एसोसिएशन को भी भेज दी गई है। प्रशासन का कहना है कि भूजल संरक्षण और अवैध बोरिंग पर नियंत्रण के लिए यह कार्रवाई जरूरी है।

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