रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। अब दोपहिया वाहन चलाने वाले के साथ-साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम को विशेष रूप से राजधानी रायपुर में सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।परिवहन विभाग के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि हेलमेट के उपयोग से सिर में लगने वाली गंभीर चोटों से बचाव संभव है।विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन की डिलीवरी करने वाले शोरूम संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब नई बाइक की डिलीवरी के समय ग्राहक के पास हेलमेट होना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित डीलर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त ने अधीनस्थ अधिकारियों को पत्र जारी कर व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं, ताकि आम लोगों को नए नियम की जानकारी मिल सके और वे इसका पालन करें।
प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आने वाले समय में सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।

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