बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला रहटाटोर के दो शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। सामाजिक ऑडिट के दौरान स्कूल परिसर में मदिरापान और मांसाहार सेवन करते हुए तीनों शिक्षकों का वीडियो वायरल हुआ था। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर ने तत्काल प्रभाव से दोनों को निलंबित कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, सहायक शिक्षक (एल.बी.) मनोज कुमार नेताम और प्रधान पाठक (एल.बी.) राजेश्वर सिंह मरावी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। अतएव मनोज कुमार नेताम सहा. शिक्षक (एल.बी.) का उक्त कृत्य शासकीय सेवक एवं शिक्षिकीय गरिमा के प्रतिकूल एवं छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 विपरीत होने के कारण श्री गोटीलाल मार्शल, शिक्षक (एल.बी.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
जांच प्रतिवेदन में घटना की पुष्टि होने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने दोनों शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी किया।

निलंबन अवधि के दौरान दोनों शिक्षकों का मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ओखर (वि.ख. मस्तूरी) निर्धारित किया गया है। साथ ही, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता प्रदान की जाएगी।
इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर ने आदेश की प्रतियां संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय (इंद्रावती भवन, अटल नगर रायपुर), कलेक्टर बिलासपुर, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की हैं।
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