मस्तूरी।बिलासपुर सरकंडा निवासी एक आवेदक ने सुचना के अधिकार अधिनियम 2005की धारा 6 (1) के तहत जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत लिमतरा को 14वे वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2015 से 2020 तक (वर्षवार) व्यय राशि का पंचायत प्रस्ताव बिल व्हाउचर,निर्माण कार्य हेतु जारी प्रशासकीय रवीकृति आदेश कार्य आदेश,माप पुस्तिका ,कैशबुक की प्रमाणित छायाप्रति, की जानकारी मांगी थी,जिसे जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत लिमतरा जनपद पंचायत मस्तूरी के थानेश्वर सिंह ठाकुर के द्वारा अपीलार्थी को अत्याधिक विलंब से जानकारी उपलब्ध कराई गई जोकि अधिनियम के प्रावधान के विपरीत है,

जिस कारण राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत लिमतरा जनपद पंचायत मस्तूरी जिला बिलासपुर के थानेश्वर सिंह ठाकुर पर 250 रू प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रु का अर्थदंड अधिरोपित किया है।साथ ही जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत लिमतरा थानेश्वर सिंह ठाकुर के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मस्तूरी के आदेश के पालन में आवेदक को अत्याधिक विलंब से जानकारी उपलब्ध कराने, के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (2) के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर को निर्देशित किया है कि वह जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत लिमतरा थानेश्वर सिंह ठाकुर के विरूद्ध उपरोक्त तथ्यों की नियमानुसार जाच करें तथा दोषी पाये जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को निर्देश दिए हैं।

Author Profile

Latest entries
UncategorizedJune 27, 2026चकरबेड़हा को मिली बड़ी सौगात: 6.50 लाख की लागत से मुक्तिधाम शेड का भूमिपूजन।
UncategorizedJune 21, 2026महंगाई और किसान समस्याओं पर कांग्रेस का सीधा वार, मस्तूरी में सरकार के खिलाफ कल होगा बड़ा प्रदर्शन
UncategorizedJune 21, 2026अंर्तराष्ट्रीय योग दिवस पर नगर पंचायत मल्हार में सामूहिक योग किया गया
UncategorizedJune 21, 2026शहर से महंगे मस्तूरी में बिक रही प्राइवेट स्कूलों की ड्रेस, पालकों की जेब में सीधा-सीधा ढाका।
